प्रशासन का कहना है कि शहर के कुल अढ़ाई हजार उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक टैक्स का भुगतान नहीं किया है। इनमें से 1000 लोगों को नोटिस बांट दिए गए हैं जबकि अन्य को नोटिस देने की प्रक्रिया जारी है। डिफाल्टरों को नोटिस जारी होने के 15 दिन के भीतर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नगर निगम को करना होगा। यदि कोई उपभोक्ता निर्धारित समय के भीतर टैक्स नहीं देता है तो उस पर सख्त कार्रवाई करते हुए निगम सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश जारी कर देगा।
यहां बता दें कि शहर में करीब 25000 से अधिक सम्पत्ति कर उपभोक्ता हैं जिनमें से अब तक निगम को 22500 उपभोक्ताओं ने टैक्स का भुगतान कर दिया है जबकि 2500 ऐसे हैं जिन्होंने टैक्स नहीं दिया है उन पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। निगम को टैक्स से करीब 16 करोड़ रुपए की आमदनी होना प्रस्तावित है जबकि अभी तक निगम को करीब 12 करोड़ रुपए से अधिक के टैक्स की प्राप्ति हुई है।
नवम्बर से एम.सी. लगाएगा 5 प्रतिशत की पैनल्टी
नगर निगम नवम्बर से सम्पत्ति कर के बिल पर उपभोक्ताओं से 5 प्रतिशत पैनल्टी भी वसूल करेगा। प्रशासन का कहना है कि उपभोक्ताओं को निर्धारित समय के भीतर टैक्स जमा करने की हिदायत दी गई थी लेकिन जिन उपभोक्ताओं द्वारा अब तक कर का भुगतान नहीं किया गया है उनसे नवम्बर से 5 प्रतिशत जुर्माना वसूल किया जाएग